दो अधिकारियों पर कलेक्टर ने लगाया 11.5 हजार रूपये का अर्थदण्ड
सिवनी / कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निष्पादन समय-सीमा में न करने को लेकर दो अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमें परिक्षेत्र अधिकारी पेंच टाईगर रिजर्व घाट कोहका श्री भूपेश चौरसिया द्वारा वन विभाग अंतर्गत अधिसूचित सेवा वन्य प्राणियों से पशु हानि के राहत राशि के भुगतान के तीन आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण न करने को लेकर 250 प्रति आवेदन प्रतिदिन अनुसार 6500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह नायब तहसीलदार सुश्री दीक्षा पटेल वृत्त धूमा तहसील लखनादौन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत अधिसूचित सेवा कानून बाद्यता कारण आय प्रमाण पत्र प्रदान करने के चार आवेदनों को समय-सीमा में निराकृत न करने को लेकर कुल 5000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए है।
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