सरपंच पद से पृथक, सचिव पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
सिवनी / जनपद पंचायत बरघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अरी में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ ने - सरपंच एवं सचिव पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। पंचायत के उपसरपंच राजेन्द्र बिसेन एवं अन्य पंचों ने सरपंच दिलीप यादव पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जनसुनवाई में शिकायत की थी। जनपद पंचायत बरघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शिकायत की जांच का प्रविवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें सरपंच दिलीप यादव, तत्कालीन सचिव रविन्द्र वासनिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसमें पाइप खरीदी, मुरम खरीदी और इसका उपयोग, नेम प्लेट बनाए जाने, स्ट्रीट लाइट खरीदी, पंचायत स्टेशनरी खरीदी सहित अन्य मामले में आर्थिक अनियमितता पाई गई।
जिला पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवार नवजीवन विजय ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि सरपंच द्वारा 359946 रुपए की घोर वित्तीय अनियमितता एवं पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में सरपंच पद का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। सरपंच पर लगाए गए आरोप पर समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। सीईओ ने आदेश में कहा है कि विवेचना के आधार पर सरपंच का लोकहित में ग्राम पंचायत अरी के सरपंच पद पर बने रहना अवांछनीय है। ऐसे में मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत सरंपच दिलीप यादव को पद से पृथक किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। इसके साथ ही सरपंच एवं सचिव से 359946 राशि की वसूली एवं सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करता हूं।
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