समय-सीमा में आवदेनों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड

Sep 19, 2024 - 18:56
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समय-सीमा में आवदेनों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड

  सिवनी / कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन सुश्री संस्कृति जैन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय सीमा में न करने को लेकर नायब तहसीलदार अरूण भूषण दुबे घंसौर, नायब तहसीलदार बंडोल ललित कुमार ग्वालवंशी एवं सीएमओ बरघाट वेद प्रकाश पुरी गोस्वामी पर समय बाह्रय हुए आवेदनों पर अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमें सीएमओ नगरपालिका बरघाट पर नवीन नलजल कनेक्शन प्रदाय करने के समय बाह्रय 04 आवेदनों को प्रतिदिन 250 रूपये के मान से 7500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इसी तरह नायब तहसीलदार बंडोल ललित कुमार ग्वालवंशी पर आय प्रमाण पत्र, मूलनिवासी प्रमाण पत्र के कुल 07 आवेदनों को समय सीमा में निराकृत न करने पर 3500 रूपये इसी तरह नायब तहसीलदार अरूण भूषण द्वारा आय प्रमाण पत्र के 02 आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने पर 750 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं।

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