छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक हुआ निलंबित

Oct 7, 2024 - 18:03
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छात्राओं को मोबाइल पर  अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक हुआ निलंबित

   सिवनी / आदिवासी विकास खंड कुरई के अंतर्गत आने वाले शासकीय एकीकृत हाई स्कूल रजोला के उच्च श्रेणी शिक्षक रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार, गलत तरीके से टच करना, मोबाइल पर अश्लील चित्र दिखाना तथा शिकायत करने वाली छात्राओं को डराता, धमकाता था। छात्राओ की शिकायत पर कराई गई जांच में शिक्षक का उक्त कृत्य सही पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कार्यालय, कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) सिवनी के आदेश क्र.सं. /564 शिक्षा प्रतिष्ठान। /एवीआई/2 दिनांकित 01/10/24/सितम्बर 2024 के पत्र में उल्लेखित है कि विकासखण्ड अधिकारी वि.ख. कुरई के पत्र क्र./683/लेखा/2024 दिनांक 13.08.2024 में रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकीकृत हाईस्कूल रजोला, वि.ख. कुरई के द्वारा संस्था में अध्ययरनत छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, लडकियों को गलत तरीके से टच करना, हाथ पकडना, जिससे छात्राएं डरी-सहमी एवं प्रताड़ित महसूस करने का उल्लेख है।  विकासखण्ड अधिकारी कुरई के प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती अनीता कुल्हाडे प्राचार्य, शास. उच्च माध्य विद्यालय दरासीकला विख. कुरई एवं प्रभुकर गजभिये प्राचार्य, शास. उच्च माध्य विद्यालय बकोडी, वि.ख. कुरई से प्रकरण की जांच कराई गई ।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार अध्ययनरत छात्राओं एवं श्रीमती गंगाबाई विश्वकर्मा अध्यक्ष, पालक शिक्षक समिति हाईस्कूल रजोला के लिखित कथन में पाया गया कि शिक्षक के द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार करना, गलत तरीके से टच करना, छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील चित्र दिखाना, शिकायत करने वाली छात्राओं को डराना, धमकाना प्रतिवेदित किया गया है। रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1) सामान्य (एक) (दो) (तीन) के प्रतिकूल है। अतः म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान अंतर्गत शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, वि.ख. लखनादौन, जिला सिवनी नियत किया जाता है। जिन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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